उत्तराखंड की तीन वर्षीय आबकारी नीति: बार और शराब दुकानों के समय में कोई बदलाव नहीं

Published: 23 Jul 2026, 04:15 PM
Category: राज्य   |   By: Jokhim News

उत्तराखंड की तीन वर्षीय आबकारी नीति: बार और शराब दुकानों के समय में कोई बदलाव नहीं

देहरादून। उत्तराखंड में वर्ष 2025-26 से लागू होने वाली तीन वर्षीय आबकारी नीति, जो 2027-28 तक प्रभावी रहेगी, के तहत बार और शराब दुकानों के संचालन का समय पहले से ही तय कर दिया गया है। हाल ही में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत आबकारी विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि नीति की पूरी अवधि के दौरान यही समय लागू रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बार के संचालन का समय सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 11:00 बजे से रात 11:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं, शनिवार और रविवार को बार सुबह 11:00 बजे से रात 12:00 बजे (मध्यरात्रि) तक खुले रहेंगे।

शराब के ठेकों के लिए भी स्पष्ट समय-सीमा तय की गई है। देशी, विदेशी और मॉडल शॉप/रिटेल शराब दुकानें प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से रात 11:00 बजे तक संचालित होंगी। एक विशेष प्रावधान के तहत, अंतर्राज्जीय सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित दुकानें रात 12:00 बजे तक खुली रह सकेंगी।

आरटीआई के माध्यम से मिली इस जानकारी ने नीति को लेकर किसी भी तरह की अनिश्चितता को दूर कर दिया है। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह समय-सारिणी तीन वर्षीय आबकारी नीति का अभिन्न अंग है और 2027-28 तक इसी व्यवस्था का पालन किया जाएगा। निर्धारित समय का उल्लंघन करने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

×